वाहन मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र लेकर चलें या सजा भुगतेंः दिल्ली परिवहन विभाग

News Hindi Samachar

#दिल्ली सरकार ने कहा है कि तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने समेत दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वाहन मालिकों को वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण’ प्रमाण पत्र (पीयूसी) लेकर चलना चाहिए।

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कहा है कि तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने समेत दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वाहन मालिकों को वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण’ प्रमाण पत्र (पीयूसी) लेकर चलना चाहिए। परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने जेल की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।

नोटिस में कहा गया, “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं।” वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उनकी नियमित जांच की जाती है जिसके बाद पीयूसी दिया जाता है।

Next Post

पंजाब का निर्णय वंचित और शोषित वर्ग के लिए उम्मीद की नयी रोशनी बनेगाः कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने अपनी पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रविवार को कहा कि यह फैसला देश के वंचित और शोषित वर्ग के लिए उम्मीद की नयी रोशनी बनेगा और नये दरवाजे खोलेगा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल […]

You May Like