गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका वापस ली

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हल्द्वानी। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में आरोपी काशीपुर के असस्टिेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हरीश नाथ गोस्वामी ने गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को वापस ले लिया है। सरकार व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिका दायर होने से पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायामूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हल्द्वानी निवासी हरीश नाथ गोस्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि निरीक्षक एसआईटी जीबी जोशी ऊधमसिंह नगर द्वारा उनके खिलाफ बीती 19 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति का लाखों रुपयों का घोटाला कर उसे हड़प लिया तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका को वापस को ले लिया।

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