शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 216 लोग गिरफ्तार, ड्राइविंग लाइसेंस भी किए गए रद्द

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भुवनेश्वर। ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में कम से कम 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारियां परिवहन विभाग और राज्य पुलिस द्वारा चलाए एक संयुक्त अभियान के दौरान की गईं। 138 लोगों के ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ भी निलंबित कर दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘ राज्यभर में शनिवार रात 2600 लोगों की श्वास विश्लेषक जांच की गई, जिनमें से 251 लोग नशे में पाए गए। कुल 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया।’’ उन्होंने बताया कि इनमें से सर्वाधिक कम से कम 59 लोगों को कटक मेंऔर 17 को सुबर्णपुर जिले में गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि सख्त कानूनों के बावजूद, शराब पीकर गाड़ी चलाना राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है।

ओडिशा में 2020 में शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से 648 सड़क हादसे हुए, जिनमें 298 लोगों की मौत हुई। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पहली बार अपराध करने वाले को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की कैद या 15,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए श्वास विश्लेषक जांच बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘ कोविड-19 के मामले कम होने के बाद से अधिकारियों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का पता लगाने के लिए जांच फिर से शुरू कर दी है।

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