उत्तराखंड सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर लगाया एस्मा

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आज मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, सीएम धामी ने हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए एस्मा एक्ट लगाया है।

बता दें कि धामी सरकार ने उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी हैं। शासन से जारी अधिसूचना की जानकारी कर्मचारी संगठनों को भेज दी गयी हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एस्मा यानि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू कर दिया गया है।

दरसअल, सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत 6 माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में 6 माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

क्या है एस्मा अधिनियम: एस्मा यानि आवश्यक सेवा अधिनियम वह कानून है जिसको साल 1968 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने लागू किया था। इस कानून को राज्य सरकारें अधिकतम 6 माह तक के लिए लागूं कर सकती हैं। इस अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले को सरकार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती।

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