हाईकोर्ट ने कुछ विषयों को छोड़ एलटी शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाई

News Hindi Samachar

नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है।अन्य विषयों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई नियत की है। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में टिहरी गढ़वाल के आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था. इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया।

2021 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया. जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गया। अब कोर्ट ने विवाद से जुड़े विषयों को छोड़ अन्य पर लगी रोक हटा दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच खिंची हैं तलवारें

मुंबई: महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट सीधे-सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे की नाक का बाल बन गया है। शिंदे अपने समर्थक शिवसेना के विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन होटल से तलवार लहरा रहे हैं। और उद्धव मातोश्री से त्रिशूल चमका रहे हैं। उद्धव ठाकरे […]
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच खिंची हैं तलवारें

You May Like