चमोली। जोशीमठ तहसील के तपोवन और हेलंग में अवैध तरीके से पेट्रोल व डीजल बेचने पर शक्ति फिलिंग स्टेशन सतपुली के दो ईधन टैंकर पकडे गए। बिना लाइसेंस के पेट्रोलियम पदार्थो का विक्रय करने पर फर्म के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई। दोनों वाहनों चालको को पकड कर जोशीमठ थाने लाया गया।
विगत 26 जुलाई को जोशीमठ के स्थानीय पेट्रोलियम विक्रेता ने पूर्ति निरीक्षक को सूचना दी कि तपोवन में वाहन संख्या यू0के0-15-सीए-1251 टैंकर अवैध रूप से पेट्रोलियम का व्यापार कर रहा है। पूर्ति निरीक्षक ने संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुॅच कर तपोवन चैकी के पास खडे इस वाहन को कब्जे में लेकर वाहन चालक से इनबाइस, बीजक, पीईएसओ अनुबंध आदि दस्तावेज दिखाने को कहा। लेकिन वाहन चालक के पास कोई भी दस्तावेज नही मिले। पूछताछ के दौरान वाहन चालक ने बताया कि उनका एक अन्य वाहन यू0के0-15 सीए-1230 हेलंग में भी आया है। पुलिस की मदद से इस वाहन को भी हेलंग पुलिस चैकी के पास कब्जे में लेकर दस्तावेजों दिखाने को कहा गया। वाहन चालक के पास पेट्रोलियम विक्रय संबधी कोई दस्तावेज नही मिले। साथ ही बताया कि दोंनों वाहनों में 6-6 केएल ईधन भरा गया था। दोनों वाहन चालकों को मौके से पकड कर थाना जोशीमठ लाया गया और बिना किसी प्राधिकृत दस्तावेज के ईधन का परिवहन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के उल्लंघन यथा संशोधित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत शक्ति फिलिंग स्टेशन सतपुली के विरूद्व प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई। कार्रवाई के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी केएल शाह, पूति निरीक्षक सुशील नौटियाल, केन्द्र प्रभारी दिनेश कुमार, बाट माप सहायक बसंत सिंह बिष्ट मौजूद थे।