सत्यापन न कराने पर ढाई लाख जुर्माना

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ऋषिकेश : रायपुर पुलिस ने किरायेदारों का सत्यापन नहीं करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ अभियान चलाया. थाना क्षेत्र में तीन टीम बनाकर चलाए गए अभियान में 25 मकानों में बिना सत्यापन के किरायेदार रहते मिले. इन 25 लोगों का पुलिस ऐक्ट के तहत 10-10 हजार रुपये का चालान किया गया है। रायपुर थानाध्यक्ष कुंदन राम ने बताया कि सुबह छह बजे से दस बजे तक सत्यापन अभियान चला. इस दौरान शक्ति विहार सहस्त्रत्त्धारा क्रॉसिंग, सरदार वाली गली रायपुर बाजार समेत आसपास के इलाकों में सत्यापन किया गया. 500 घरों में सत्यापन के लिए पुलिस गई. इससे पहले क्षेत्र में पुलिस ने चेतावनी दी थी। किरायेदार सत्यापन की प्रक्रिया देहरादून. मकान में नया किरायेदार रखा है तो उसका पुलिस सत्यापन कराना जरूरी है. नहीं तो पुलिस ऐक्ट की धारा 83 के तहत कार्रवाई की जाती है। रायपुर थानाध्यक्ष कुंदन राम ने बताया कि सत्यापन दो तरीके से कराया जा सकता है. उत्तराखंड पुलिस मोबाइल एप पर ऑनलाइन या नजदीकी थाने जाकर सत्यापन फार्म भरकर किरायेदार का ऑफ लाइन सत्यापन कराया जा सकता है।

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